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प्रदेश में छह माह तक हड़ताल पर रोक,एस्मा लागू

देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) को लागू करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है। सरकार का कहना है कि यदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, परिवहन तथा अन्य जनोपयोगी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसी संभावना को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है। हाल के दिनों में विभिन्न कर्मचारी संगठन वेतन, पदोन्नति, सेवा शर्तों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। सरकार को आशंका है कि यदि ये आंदोलन हड़ताल में बदलते हैं तो आवश्यक सेवाओं का संचालन प्रभावित हो सकता है। इसी कारण अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले छह माह तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी यदि हड़ताल करते हैं तो उनके विरुद्ध अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। एस्मा का उद्देश्य आम जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सरकारी सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। इस कानून के तहत सरकार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आवश्यक सेवा में हड़ताल पर रोक लगा सकती है तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में चारधाम यात्रा, मानसून और संभावित आपदा प्रबंधन जैसी परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, परिवहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं का सुचारु संचालन सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छह माह के लिए एस्मा लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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