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पार्षद राजेंद्र जीना का निर्वाचन निरस्त,तीन माह में होंगे उपचुनाव

दोबारा चुनाव लड़ने पर भी लगाई रोक
नैनीताल (उद संवाददाता)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने हल्द्वानी नगर निगम के तल्ली बमौरी वार्ड के पार्षद राजेंद्र सिंह जीना का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। अदालत ने नामांकन पत्र के साथ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने को भ्रष्ट आचरण मानते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि रिक्त घोषित की गई सीट पर तीन माह के भीतर पुनः निर्वाचन कराया जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि राजेंद्र सिंह जीना आगामी उपचुनाव में इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निर्णय में कहा गया है कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक तथ्यों का सही और पूर्ण विवरण देना अनिवार्य है। आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपरीत है और इसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में माना जाएगा। अदालत के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

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