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पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को रिहा करने के आदेश,सीजेएम कोर्ट ने दी जमानत

देहरादून। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें अंकिता भंडारी केस में ऑडियो वायरल होने और भाजपा के वरिष्ठ नेता पर टिप्पणी करने के चलते उन्हें देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया था।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें एक लाख के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।जानकारी के अनुसार कोतवाली डालनवाला में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 जून 2026 को मामले में बीएनएस की धारा 308(6) भी बढ़ाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे। इससे पहले उन्हें BNS की धारा 35 (3) के तहत नोटिस देकर छोड़ा गया था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, उनमें अधिकांश जमानती प्रकृति की हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की विवेचना अभी जारी है। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने ओर पुलिस अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पहले से जांच में सहयोग कर रहा था और मामले में जो अतिरिक्त धारा जोड़ी गई है, वह भी जमानती प्रकृति की है। जिसके बाद अदालत ने सुरेश राठौर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें नियम अनुसार रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

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