Uttaranchal Darpan

Hindi Newsportal

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज

अगर इनका कोई हाथ नही था तो सारे सबूत क्यों मिटा दिए गए ?
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के मामले पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है। सुनवाई पर आरोपियों की ओर से कहा गया कि मृतक ने खुदकुशी की है, उनका इसमें कोई हाथ नही है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं मृतक के परिवार व सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना घटित होने के बाद होटल के कमरे को तोड़ दिया गया। आगजनी करके सारे सबूत मिटा दिए गए, व्हाट्सअप चैट भी इनके खिलाफ हैं अगर इनका कोई हाथ नही था तो सारे सबूत क्यों मिटा दिए गए। इसलिए इनकी अपील को खारिज किया जाए। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कोटद्वार कोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।अपीलकर्ताओं की ओर से अपील में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर उन्हें जमानत पर रिहा करने को प्रार्थना की थी। अपीलकर्ताओं को कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को आदेश पारित कर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नही किया गया। मृतक का शव कैनाल से बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि आरोपी व उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई थी फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यहीं नही मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया था। आरोपियो ने रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की थी। बता दें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। जिसकी हत्या आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर करने का आरोप था। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से अभियुक्त जेल में बंद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *