22 सितंबर को अवकाश घोषित: किच्छा और सिरौलीकलां में 21 से 24 सितंबर तक शराब बिक्री पर लगी रोक
रुद्रपुर ।नगर पालिका परिषद किच्छा और नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन के लिए 22 सितंबर को मतदान होगा। मतदान को देखते हुए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने संबंधित निकाय क्षेत्रों में सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 22 सितंबर को संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध निकायों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों, कारीगरों और मजदूरों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे। नगर पालिका परिषद किच्छा और सिरौलीकलां के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने आठ किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, वितरण और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों निकायों में 22 सितंबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतगणना 24 सितंबर को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक निर्धारित है। मतदान शुरू होने से 24 घंटे पूर्व 21 सितंबर को पूरे दिन से लेकर 22 सितंबर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 24 सितंबर को मतगणना समाप्त होने तक दोनों निकायों की आठ किलोमीटर परिधि में सभी मदिरा अनुज्ञापन और मद्य विक्रय प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। इस अवधि में निर्धारित क्षेत्र के भीतर मादक पदार्थों के विक्रय, वितरण और परिवहन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
