November 1, 2026

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मॉल में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, छह खाद्य पदार्थों के नमूने लिए

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को रुद्रपुर स्थित एक मॉल का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ललित मोहन पांडे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के छह नमूने लिए गए। वहीं, बिक्री के लिए रखे खराब सेब और सब्जियां मिलने पर मॉल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।

निरीक्षण के दौरान मसालों के दो नमूने लिए गए, जिनमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का एक-एक नमूना शामिल है। इसके अलावा पैक्ड मिठाइयों में कराची हलवा और मैसूर पाक के भी एक-एक नमूने लिए गए। इस तरह टीम ने कुल छह नमूने एकत्र किए। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए रखे खराब सेब और सब्जियां मिलने पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रपुर आशा आर्या ने मॉल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। टीम ने प्रतिष्ठान में साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा से संबंधित निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जनपद में दीपावली अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रतिष्ठान संचालकों और विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के विपरीत खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण, संग्रहण या बिक्री करने तथा बिना पंजीकरण और लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। खुले में बिकने वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि तथा अवसान तिथि का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। बाहरी प्रदेशों से खाद्य पदार्थ केवल पंजीकृत अथवा लाइसेंसधारी कारोबारियों से ही खरीदने और खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय का दैनिक अभिलेख रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते समय उनकी निर्माण तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि तथा विक्रेता का खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अवश्य जांच लें। यदि कहीं निम्न गुणवत्ता वाली, अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री होती दिखाई दे तो टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कार्रवाई करने वाली टीम में सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ललित मोहन पांडे, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रपुर आशा आर्या तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर अपर्णा साह शामिल रहीं।

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