शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डे,ठुकराल,चीमा,चैहान और पासी को बड़ी राहत,गिरफ्तारी पर रोक
वर्ष 2012 में जसपुर में हाईवे जाम करने में जारी हुए थे वारंट, हाईकोर्ट ने दी राहत
रूद्रपुर। जसपुर में हाईवे जाम करने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डे, विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक आदेश चैहान चीमा समेत 15 आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है । कोर्ट न े इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में समुदाय विशेष का एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था। युवती की बरामदगी को कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चैहान ;वर्तमान में कांग्रेस विधायक जसपुरद्ध, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे ;वर्तमान शिक्षा मंत्रीद्ध, विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत कई लोगों ने प्रदर्शन कर हाईवे को कई घंटों के लिए जाम कर दिया था। तत्कालीन एएसपी जगतराम जोशी ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। साथ ही पुलिस ने हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हाईवे जाम का मामला काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने इनके मुकदमे को वापस लेने के आदेश भेज दिए थे। लेकिन निचली अदालत ने सरकार का आदेश नहीं माना तो उक्त लोगों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी। बीते 12 अक्टूबर को जिला कोर्ट ने सभी आरोपियों की रिवीजन को खारिज कर दिया था। उसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिक्षा मंत्री, विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक आदेश चैहान, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत 16 के गैर जमानती वारंट जारी कर दिये। जिसमें से एक आरोपी नरेंद्र मानस की मौत हो चुकी है । कोर्ट ने मामले में वांछित आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर एएसपी राजेश भट्टð को आदेशित किया था कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया जाये व उन्हें गिरफ्तार किया जाये। कोर्ट ने कहा कि इन पुलिस टीमों की निगरानी के लिए सर्विलांस लोकेशन के साथ पुलिस की कार्यवाही रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाये। ऐसा न करने की स्थिति में कोताही बरतने पर इसे न्यायालय के आदेशों की अवमानना माना जायेगा। मामले में अदालत से एबीडब्ल्यू जारी होने के बाद वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एएसपी राजेश भट्टð ने चार टीमों का गठन कर गिरफ्तारी अभियान चलाया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने काशीपुर, जसपुर व बाजपुर में दबिशें दी लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट चले गए थे। आज हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री समेत अन्य आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बताया गया है कि न्यायमूर्ति एन एस धानिक की अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर शिक्षा मंत्री और तीन विधायकों समेत अन्य की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है ।