मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ छापेमारी,प्रतिष्ठानों से लिये सेंपल
रूद्रपुर। आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु व खाद्य पदार्थाे में मिलावट की प्रभावी रोकथाम हेेतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड सचिन कुर्वे के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमांऊ मण्डल, डा0 राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में जनपद ऊधम सिंह नगर की खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम के साथ जनपद अन्तर्गत विशेष चौकिंग अभियान चलाया गया।अभियान के तहत प्रवर्तन टीम द्वारा पुलभट्टðा किच्छा में सिरौलीकंला खुर्द स्थित मिल्क चिलिंग सेंटर/प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संदेह के आधार पर उक्त प्रतिष्ठान प्लांट से 02 दूध के नमूने जांच हेतु एकत्रित कर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को परिक्षण हेतु भेजे गये, तथा निरीक्षण के समय मिल्क चिलिंग यूनिट में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होने व गन्दगी पाये जाने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रावधानों के अनुसार मिल्क चिलिंग सेंटर का संचालन न किये जाने पर उक्त को नोटिस निर्गत करते हुए उनके विरूद्व माननीय सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित कर दी जायेगी। इसके पश्चात् ऑयल व फ्रलोर मिल शक्तिफार्म का निरीक्षण कर वहां से भी संदेह के आधार पर 01 नमूना सरसों के तेल व 01 नमूना आटे का जांच हेतु लिया गया, जिसे परीक्षण हेतु राजकीय विश्लेषणशाला को भेज दिया गया है। इस निमार्ण इकाई से भी प्रतिष्ठान में साफ-सफाई व स्वछता रखने एवं मानकों के अनुरूप खाद्य तेल व आटे का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करने के निर्देश मौके पर ही दिये गये। इसके अतिरिक्त शक्तिफार्म, सितारगंज में शीतल पेय की वितरक फर्म श्री श्याम एजेंसीज का निरीक्षण कर वहां से भी कोल्डडिंªक के 02 नमूने जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेज दिये गये हैं। उक्त फर्म के निरीक्षण के समय श्री श्याम एजेंसीज के पास एफ0एस0एस0ए0आई0 का फूड लाईसेंस नहीं पाया गया तथा इस सम्बन्ध में शीतल पेय आपूर्तिकर्ता फर्म ओम एजेन्सीज कुंडा, काशीपुर को भी प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण नोटिस जारी कर सम्बन्धित दोनों फर्मों के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।सभी प्रतिष्ठानों स्वामी/ विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये गये तथा समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा यदि एफ0 एस0एस0ए0 एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थाे का विक्रय, निर्माण, संग्रहण, वितरण इत्यादि सही नहीं पाये जाने वाले पर एवं बिना पंजीकरण/ लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्व कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर एफ0एस0एस0ए0आई0 लाईसेंस संख्या अंकित होना अनिवार्य है।बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत/ लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल Úी नम्बर 1800180 4246 पर शिकायत कर सकते हैं। अभियान दल में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमांऊ मण्डल, डा0 राजेन्द्र सिंह कठायत, ललित मोहन पाण्डे सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर, श्रीमती अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर एवं श्रीमती आशा आर्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर आदि सम्मिलित रहे।
