सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले में दो के खिलाफ मुकदमा
काशीपुर । सरकारी राशन की कालाबाजारी के मामले में आज जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक आशुतोष भट्ट ने थाना कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया। एफ आई आर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्ञातव्य है कि लगभग सप्ताह भर पूर्व संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल ने मुरादाबाद रोड पर डिजाइन सेंटर के समीप एक छोटा हाथी को रोककर उसमें से सरकारी राशन का 25 कुंतल चावल बरामद किया। प्रथम दृष्टया जांच में मामला सरकारी राशन की कालाबाजारी का प्रकाश में आने पर एसडीएम द्वारा मोहल्ला मझरा स्थित गोदाम को सील करने की साथ ही इसकी जांच जसपुर के खाद्य अधिकारी को दी गई। जांच में राशन डीलर की पोल खुल गई। वह अपनी इन्हीं तमाम हरकतों के कारण पूर्व में भी सुर्खियों में रहा। ऊधमसिंहनगर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर निर्देश दिया कि कि इस प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 19 55 की धारा 3/7के तहत वाहन चालक गुलफाम पुत्र कलुआ निवासी सरवरखेडा तथा जुनैद पुत्र अरशद निवासी मझरा मदर कालोनी के विरू( काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी है।