भुप्पी हत्याकांड के आरोपित शिव सेना नेता की जमानत अर्जी खारिज

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नैनीताल(उद सहयोगी)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने हल्द्वानी के सनसनीखेज कारोबारी भुप्पी पांडेय हत्याकांड के जेल में बंद आरोपित शिवसेना नेता गौरव गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कोरोना महामारी के आधार पर जमानत की अपील ठुकरा दी। पिछले साल 15 दिसम्बर को गौरव व सौरभ गुप्ता ने भुप्पी पांडेय की सिंधी चैराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर ही सौरभ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गौरव को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। हाल ही में गुप्ता के अधिवक्ता द्वारा आॅनलाइन माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की गई। सोमवार को मामले पर सुनवाई हुई। जमानत का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट में आरोपित की ही लाइसेंसी रिवाॅल्वर से मृतक के शरीर में लगी गोली होने की पुष्टि हुई है। यह भी कहा कि आरोपी पर एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जघन्य अपराध में जमानत का कोरोना आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।ं

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