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12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 116/2018 में दिनांक 12.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में, उपनल प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के उपरांत शासन स्तर पर की गई विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रबंध निदेशक,यूपीएनएल को भेजे गए परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों/संस्थानों में यूपीएनएल के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। अन्य यूपीएनएल कार्मिक, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएँ दी हैं, उन्हें भी शीघ्र ही समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं डीए उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन निर्णयों के क्रम में औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे, ताकि पात्र कार्मिकों को समयबद्ध रूप से लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं।

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