बनभूलपुरा में जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण : कर्फ्यू में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक ढील,आवश्यक सेवायें बहाल

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हल्द्वानी। शुक्रवार को हल्द्वानी हिंसा मामले में अब जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब मंडी गेट शनिबाजार रोड से पश्चिम का क्षेत्र, रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र, गोलचा कंपाउंड स्थित एफसीआई वाले क्षेत्र में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक छूट रहेगी। शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। यहां पहले दिन नौ से 11 बजे तक छूट दी गई थी। जिलाधिकारी वंदना द्वारा गुरूवार की सायं बनभूलपूरा क्षेत्र के लाईन न-17, नई बस्ती, गांधीनगर, बनभूलपुरा थाना तथा मलिक के बगीचे के क्षेत्र का जायजा लिया और प्रशासन द्वारा आमजनता को दी जा रही आवश्यक सुविधाओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये है । डीएम वंदना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें संचालित होंगी। क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए दुकानों तक आना-जाना कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, कर्फ्यू में छूट के दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ढील अवधि के दौरान सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। जिलाधिकारी वंदना द्वारा गुरूवार की सायं बनभूलपूरा क्षेत्र के लाईन न-17, नई बस्ती, गांधीनगर, बनभूलपुरा थाना तथा मलिक के बगीचे के क्षेत्र का जायजा लिया और प्रशासन द्वारा आमजनता को दी जा रही आवश्यक सुविधाओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये है । हिंसा मामले में अब जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब मंडी गेट शनिबाजार रोड से पश्चिम का क्षेत्र, रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र, गोलचा कंपाउंड स्थित एफसीआई वाले क्षेत्र में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक छूट रहेगी। शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। यहां पहले दिन नौ से 11 बजे तक छूट दी गई थी। डीएम वंदना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें संचालित होंगी। क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए दुकानों तक आना-जाना कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, कर्फ्यू में छूट के दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ढील अवधि के दौरान सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के निवासियों का क्षेत्र से बाहर प्रवेश व निकास प्रतिबंधित रहेगा। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र दिखाये जाने के बाद परीक्षा अवधि में परीक्षा स्थल तक आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के कार्मिकों को परीक्षा केंद्र तक बोर्ड ड्यूटी, व परीक्षा ड्यूटी के लिए आवागमन की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी वंदना ने बनभूलपुरा क्षेत्र की आम जनता को प्रशासन द्वारा दी जा रही आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे मे लोगों से वार्ता की गई लोगों द्वारा बताया गया कि जरूरी सामग्री सब्जियां, राशन,दूध व मेडिकल सेवा प्रशासन द्वारा नियमित उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्षेत्र के जो लोग बीमार है उन्हें एम्बुलैंस के द्वारा चिकित्सालय में उपचार हेतु भेजा जा रहा है। उन्हांने कहा प्रभावितों को हर सम्भव मदद प्रशासन द्वारा दी जायेगी।  क्षेत्र में पूछताछ केन्द्र स्थापित किया गया है साथ ही जिन लोगों को मेडिकल आदि सुविधा के लिए क्षेत्र में ही सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को परेशानी ना हो सभी व्यवस्थायें क्षेत्र में ही सुनिश्चित की गई हैं। जिलाधिकारी द्वारा सुरक्षा कार्मियों से भी चर्चा की गई। उन्होंने बनभूलपुरा क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये कि प्रभावित लोगों को तत्परता व जिम्मेदारी के साथ आवश्यक सुविधायें मुहैया कराई जाए।इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा बनभुलपूरा थाने के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त उन्होंने अधिशासी अभियंता लोनिवि को निर्देश दिये कि थाने के भवन के मरम्मत का कार्य में तेजी लाई जाए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचासिंह, एबी बाजपेयी, उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा, तहसीलदार सचिन कुमार के साथ ही सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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