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अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर पांच जनवरी को फैसला सुनाएगी कोर्ट

कोटद्वार। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है। अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा। बता दें कि 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीन आरोपियों में से दो सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांÚेंसिंग के जरिए नार्काे टेस्ट के लिए सहमति प्रदान की थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों ने आरोपियों के वकील अमित ने अदालत के माध्यम से एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्काे व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्काे टेस्ट की अनुमति दी जाए।

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