विवेकानन्द अस्पताल की अल्ट्रासाउन्ड मशीन सील
हल्द्वानी(उद संवाददाता)। जिलाधिकारी सविन बंसल जनस्वास्थ्य एवं स्वास्थ सेवाओं को लेकर काफी संवेदनशील है जिले मे संचालित प्राइवेट अस्पतालों में पीसीपी एनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत नियमा नुसार सुविधाये एवं व्यवस्थायेें ना होने की जानकारी जिला अधिकारी को विभिन्न सूत्रोें के माध्यम से मिली है जिसके क्रम मे जिलाधिकारी श्री बंसल के आदेशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग तथा पीसीपीएनडीटी की समिति द्वारा जिले के प्राइवेट अस्पतालोें मे चैकिंग अभियान चलाया जा रहा हैै। जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 रश्मि पंत और उनकी टीम ने आवास विकास स्थित स्पर्श हास्पिटल एवं इफरर्टिनलिटी सेन्टर तथा मुखानी स्थित विवेकानन्द अस्पताल पहुचकर छापेमारी की। डा0 रश्मि पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्पर्श क्लीनिकल स्टेबलिसमैन्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी पंजीकरण होने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। चिकित्सालय मेें मेडिकल स्टोर कार्यरत है लेकिन मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसैन्स उपलब्ध नही पाया गया और ना ही दवाइयों को सुरक्षित रखने के रैÚिजरेटर और ना ही एक्सपायरी दवाओं को रखने के लिए कोई व्यवस्था नही थी। उन्होने बताया कि पीसीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत आईबीएफ हेतु पंजीकरण भी नही हैै। अस्पताल मे कार्यरत स्टाफ के प्रक्षिशित होने के कोई भी दस्तावेज भी अस्पताल प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध नही कराये गये। इसके साथ ही अस्पताल के स्थापित होने के दस्तावेज नही मिले, अस्पताल मे फायर एक्जेट प्लान भी उपलब्ध नही पाया गया। टीम द्वारा स्पर्श हास्पिटल को अनियमितताओं के चलते मौके पर ही सील कर दिया गया। एसीएमओ ने बताया कि विवेका नंद हास्पिटल के अल्ट्रासाउन्ड मशीन अन्यत्र स्थानान्तरण के कारण विवेका नन्द हास्पिटल के पीसी एनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण को निरस्त कर दिया है, विवेकानन्द अस्पताल की अल्ट्रा साउन्ड मशीन को सील कर दिया गया हैै। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार प्रेम राम के अलावा डा0 अल्पना मिश्रा, अनूप बमोला, दीपक काण्डपाल, सचिन, ललित पुलिस महकमे से गिरीश चन्द्र जोशी, लता जोशी आदि मौजूद थे।