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रेप के बाद मासूम की हत्या मामले में डंपर चालक को फांसी की सजा 

नैनीताल (उद संवाददाता)।  हाई कोर्ट ने पांच साल पहले कुमाऊं में दिल दहला देने वाले नन्ही कली की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में निचली कोर्ट से सुनाई गई फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। 20 नवंबर 2014 को पिथौरागढ़ की बच्ची परिजनों के साथ बरात के निमंत्रण में शामिल होने काठगोदाम हल्द्वानी आई थी कि शाम को अचानक गायब हो गई। उसकी बरामदगी को लेकर हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक लोग सड़कों पर उतर आए। 25 नवंबर को काठगोदाम क्षेत्र में बच्ची का शव बरामद किया गया तो आंदोलन और भड़क गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में डंपर चालक अख्तर अली उर्फ मकसूद उर्फ राजा उस्ताद निवासी थाना मुखसिल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण बिहार, चालक प्रेमपाल वर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी हैदरगंज, थाना जहानाबांद, पीलीभीत उत्तर प्रदेश व जूनियर मसीह निवासी रुद्रपुर को गिरफ्तार किया। निचली अदालत ने अख्तर अली को फांसी तथा प्रेमपाल को पांच साल की सजा सुनाई थी। तीसरे अभियुक्त जूनियर मसीह को दोषमुक्त कर दिया था। दोनों की ओर से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

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