पत्रकार रूपेश की गिरफ्तारी पर भड़के लोग : संगीन धारा को कोर्ट ने हटाया, मिली जमानत
कोतवाली में पत्रकारों के साथ ही कांग्रेसजनों ने धरना देते हुये जमकर नारेबाजी की
रूद्रपुर (उद संवाददाता)। देर रात्रि वरिष्ठ पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किये जाने के खिलाफ कोतवाली में पत्रकारों के साथ ही कांग्रेसजनों ने धरना देते हुये जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ पत्रकार रुपेश कुमार के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट पेश किया जहां सीजेएम ने बीएनएस की धारा 109 को गलत मानते हुए उन्हें जमानत दे दी।रूपेश को गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिलते ही प्रातः किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित तमाम कांग्रेजन और रूद्रपुर सहित आसपास क्षेत्रें के कई पत्रकार कोतवाली आ धमके और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों और कांग्रेसियों ने कहा कि एक साजिश के तहत पत्रकार रूपेश को झूठे मामले में फंसाया गया है। मामूली कहासुनी के मामले को जबरन संगीन धाराओं में दर्ज कर उन्हे गिरफ्तार किया गया। बिना जांच के ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रूपेश को गिरफ्तार कर उनका आनन-फानन में मेडिकल भी करवा लिया। आज सुबह जैसे ही रूपेश की गिरफ्तारी की खबर पत्रकारों और कांग्रेसियों के साथ उनके समर्थकों को मिली तो उनका कोतवाली में जमावड़ा लगना शुरू हो गया। भीड़ बढ़ती देख कोतवाली में आसपास थाना क्षेत्रें से पुलिस कर्मियों को भी बुलवा लिया गया। सुबह जब पुलिस रूपेश को कोर्ट ले जाने को रवाना होने लगी तो जिस गेट की ओर पुलिस वाहन पहुंचा वहां भारी संख्या में पत्रकार व कांग्रेसजन आ पहुंचे और उन्होंने वाहन का रास्ता रोककर पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस की काफी मशक्कत करने के बाद भी गेट नहीं खोला जा सका। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वाहन को कोतवाली के दूसरे गेट से ले जाने के लिए लाया गया तो वहां भी भारी विरोध शुरू कर दिया गया। जिस पर पुलिस ने वाहन आगे विरोध करते लोगों को बल पूर्वक हटाना शुरू कर दिया। मुख्य मार्ग पर उनके साथी पुलिस वाहन के आगे लेट गये जिनको भी पुलिस ने उठाकर हटा दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आ गईं। काफी मशक्कतों के बाद पुलिस आखिरकार रूपेश को कोतवाली से कोर्ट ले सकी। कोर्ट में सीजेएम ने रूपेश के खिलाफ दर्ज की गयी बीएनएस की धारा को 109 को हटाकर उन्हें जमानत दे दी।



समर्थकों ने की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
पुलिस के अनुसार रुपेश कुमार ने कार चलाते हुए रुद्रपुर-काशीपुर हाईवे पर दानपुर के पास एक बोलेरो को टक्कर मार दी। इसके बाद विरोध करने पर बोलेरो सवार लोगों के साथ मारपीट करते हुए एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। पुलिस के अनुसार घटना 3 नवंबर की देर रात की है। कोतवाली रुद्रपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि रुद्रपुर-काशीपुर हाईवे पर दानपुर के पास स्विफ्ट डिजायर कार संख्या यूके 06एजेड 5934 ने बोलेरो संख्या यूके 06एजेड 9846 में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे के बाद बोलेरो सवार लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान धारदार हथियार से एक व्यक्ति के सिर पर वार कर दिया गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। मामले में मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने देर रात कोतवाली में बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज कर रूपेश को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह पुलिस द्वारा रूपेश को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया जहां सीजेएम ने धारा 109 के आरोप को गलत मानते हुए उन्हें जमानत दे दी। बताया जाता है कि इस मामले में अब धारा 323 सहित एक अन्य धारा के तहत रूपेश के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इधर रुपेश कुमार और उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच किए बिना पुलिस ने जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली। समर्थकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस द्वारा इतनी तेजी से की गई कार्रवाई अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। एक ओर जहां पुलिस बड़े-बड़े मामलों में कई दिनों तक जांच करती है और काफी छानबीन के बाद मुकदमा दर्ज करती है वहीं इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली।


