किच्छा-सिरौलीकला नगर पालिका चुनावः अधिसूचना पर हाईकोर्ट में सुनवाई, रोक लगेगी या जारी रहेगा चुनाव कार्यक्रम?
किच्छा। किच्छा और सिरौलीकला नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय पर टिक गई हैं। चुनाव संबंधी मामले को आज उच्च न्यायालय में मेंशन किया गया है, जिस पर दोपहर बाद सुनवाई होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाईकोर्ट चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाता है या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया आगे जारी रहती है। विदित हो कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को किच्छा और सिरौलीकला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन को लेकर अधिसूचना जारी की थी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है और 11 सितंबर तक नामांकन पत्र दािखल किए जाएंगे। 12 सितंबर को नामांकन पत्रें की जांच, 13 सितंबर को नाम वापसी और 14 सितंबर को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाना है। दोनों निकायों में 22 सितंबर को मतदान और 24 सितंबर को मतगणना प्रस्तावित है। इसी बीच चुनाव की अधिसूचना को लेकर पूर्व में दािखल मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। मामले को कोर्ट में मेंशन किए जाने के बाद अब दोपहर बाद होने वाली सुनवाई पर किच्छा और सिरौलीकला के साथ ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि उच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना पर रोक लगाता है या चुनाव कार्यक्रम को यथावत जारी रखने का रास्ता साफ होता है। फिलहाल इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी।
