हाईकोर्ट से बड़ी खबर : किच्छा और सिरौली कला नगर पालिका चुनाव की मतगणना पर रोक
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा लेकिन मतों की गिनती नहीं होगी
नैनीताल। किच्छा और सिरौली कला नगर पालिका चुनाव को लेकर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का नोटिफिकेशन रिवाइज किए जाने की जानकारी हाईकोर्ट में लिखित रूप से देने के बाद न्यायालय ने फिलहाल चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी है। ऐसे में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान तो होगा लेकिन मतदान के बाद मतगणना नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद किच्छा और सिरौली कला नगर पालिका चुनाव का परिणाम फिलहाल अधर में लटक गया है। अब चुनाव की मतगणना याचिका पर होने वाली सुनवाई के बाद ही कराई जाएगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन को रिवाइज किया है। इसी मामले को लेकर न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से नोटिफिकेशन में किए गए संशोधन की जानकारी दी गई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मतगणना पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किच्छा और सिरौली कला में चुनाव प्रचार के बाद निर्धारित तिथि पर मतदान कराया जाएगा लेकिन मतों की गिनती नहीं होगी। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही मतगणना का रास्ता साफ होगा। 5 अक्टूबर से मामले की प्रतिदिन सुनवाई प्रस्तावित है। इसके बाद न्यायालय के आदेश के आधार पर दोनों नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
