भड़काऊ पोस्ट वायरल करने पर चार के खिलाफ मुकदमा
हल्द्वानी (उद संवाददाता)। हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र में चार लोगों पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा रामनगर पुलिस ने बताया कि नितिन सिंह, योगेश सती और फेसबुक यूजर कलीमुद्दीन उर्फ कलीम के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल रवि कुमार सैनी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते तीनों आरोपी भड़काऊ पोस्ट डालकर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। इधर बनभूलपुरा थाने में पुलिस ने कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के आरोप में इंदिरानगर निवासी सलीम अंसारी पुत्र गुलाम साबिर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसओ सुशील कुमार ने बताया कि आरेापी युवक को हिरासत में ले लिया है।
अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हल्द्वानी(उद संवाददाता)। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रूख अपना लिया है। बनभूलपुरा पुलिस ने ऐसे कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष बनभूलपुरा सुशील कुमार के नेतृत्व में वनभुलपुरा पुलिस ने कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले सलीम अंसारी पुत्र गुलाम साबिर, निवासी-पप्पू का बगीचा इंद्रानगर बनभूलपुरा के विरुद्ध धारा-188,269 आई.पी.सी. एवं 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। जबकि जावेद पुत्र लियाकत हुसैन, निवासी-लाइन नंबर-12 बनभूलपुरा, अलाउद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी जवाहर नगर जाम फैक्ट्री बनभूलपुरा के विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध ड्रोन कैमरे के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।
भ्रामक सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
गदरपुर( उद संवादाता)। कोरोनावायरस जैसी बीमारी को लेकर भ्रामक सूचनाएं देने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। ऐसे ही एक मामले में तबलीगी जमात के लोगों के आने की सूचना के झूठा पाए जाने पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मसीत निवासी निसार अहमद पुत्र इसाक अहमद ने पुलिस को सूचना देकर गांव में कुछ लोगों के दिल्ली से आने की सूचना दी और बताया कि यह लोग तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। सूचना मिलने के साथ प्रशासन में हड़कंप मच गया। एलआईयू उप यूनिट के प्रभारी मोहम्मद रिजवान खान द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिस पर उन्होंने निसार अहमद पुत्र इसाक अहमद को भ्रामक सूचना देकर पुलिस को बेवजह परेशान करने का आरोपी पाए जाने की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने निसार अहमद पुत्र इशाक अहमद के खिलाफ धारा 177, 188, 269, 270 आईपीसी एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।