जनवरी तक गदरपुर बाइपास निर्माण पूरा करने के आदेश
गदरपुर व्यापार मण्डल महामंत्री मनीष फुटेला की रिट पर उच्च न्यायालय ने दिया आदेश
नैनीताल। एनएच 74 गदरपुर में बाइपास निर्माण मामले को लेकर गत दिवस हाईकोर्ट में सुनवाई की गयी जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एनएच को इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक अथवा जनवरी 2020 तक बाइपास निर्माण पूरा करने के निर्देश दिये हैं। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में हुई। गदरपुर व्यापार मण्डल के महामंत्री मनीष फुटेला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि एनएच 74में गदरपुर उधमसिंहनगर में भी बाइपास निर्माण कार्य प्रस्तावित था लेकिन एनएच की ओर से अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया। अधूरे निर्माण कार्य से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा था कि बाइपास निर्माण कार्य शीघ्र करने को एनएच और सरकार को भी प्रत्यावेदन दिये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिसके चलते उन्हें निर्माण कार्य पूरा करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार और एनएच को निर्देश दिये हैं कि वह बाइपास का निर्माण कार्य दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 तक पूरा कर लेे। विदित हो कि गदरपुर में बाइपास का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य मार्ग से ही भारी वाहनों के आवागमन के चलतेे दिन भर गदरपुर शहर में जाम लगा रहता है। पूर्व में कई बार स्थानीय लोग बाइपास के निर्माण को लेकर संघर्ष कर चुके थे लेकिन बाइपास का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। एनएच 74 के चैड़ीकरण के दौरान गदरपुर से राष्ट्रीय मार्ग पर बाइपास का निर्माण प्रस्तावित था। इस पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य भी प्रारम्भ किया गया लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया गया। बाइपास के निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज उठायी लेकिन बाइपास नहीं बना। जिस पर गदरपुर व्यापार मण्डल के महामंत्री मनीष फुटेला ने उच्च न्यायालय में पीआईएल डाल बाइपास निर्माण की बात कही। जिस पर उच्च न्यायालय ने दिसम्बर अन्त तक या जनवरी 2020 तक बाइपास निर्माण का कार्य पूर्ण करने के आदेश दिये हैं।