आरबीआई ने दी एक और बड़ी राहत

ईएमआई भुगतान पर तीन महीने की अतिरिक्त छूट

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आरबीआई ने दी एक और बड़ी राहत
नई दिल्ली (उद ब्यूरो)। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट के बीच लोगों और काॅरपोरेट जगत को परेशानी से बचाने के लिए ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम की सुविधा को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि यह सुविधा किसे और कैसे मिलेगी? असल में कोरोना लाॅकडाउन जारी रहने की वजह से खासकर काॅरपोरेट जगत द्वारा इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि मोरेटोरियम की सुविधा तीन महीने तक बढ़ाई जाए। रिजर्व बैंक ने पहले इसे मार्च से मई तक के लिए किया था, अब इसे 1 जून से 31 अगस्त के तीन महीने तक और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अगस्त तक अपनी ईएमआई नहीं चुका पाते, उन्हें बैंक परेशान नहीं करेंगे और उन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इस अवधि का ब्याज उन्हें देना होगा। ऐसे लोगों की क्रेडिट रेटिंग भी खराब नहीं होगी और उन्हें डिफाॅल्टर नहीं माना जाएगा। इस तरह लोगों को कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देने का विकल्प मिल गया है। यह सुविधा होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जैसे टर्म लोन के लिए दी गई है।भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित एक प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहा, रिजर्व बैंक ने पहले दो बार कुछ उपाय किए थे। टर्म लोने की ईएमआई पर 3 महीने का मोरेटोरियम दिया गया था और ईएमआई न दे पाने वाले काॅरपोरेट को डिफाॅल्टर न घोषित करने की छूट दी गई थी। अब इस सुविधा को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अब यह कुल 6 महीने तक लागू होगा। यह सुविधा सभी तरह के टर्म लोन ग्राहकों ;आम लोगों, काॅरपोरेट, कारोबारियोंद्ध को मिलेगी। यह होम लोन, आॅटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जैसे सभी टर्म लोन पर मिलेगा ।वैसे तो यदि आप लोन की ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो बैंक अपने आप आपके लोन को मोरेटोरियम में भेज देंगे। लेकिन स्वचालित सिस्टम होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि पहले आपके लोन डिफाॅल्ट पर पेनाल्टी कट जाए। इसलिए आप यदि लोन चुकाने की हालत में नहीं हैं तो खुद ही बैंक को सूचित कर लोन मोरेटोरियम सुविधा लेने के लिए आवेदन कर दें।

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