कुलदीप सेंगर रेप पी़िडता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी करार
उन्नाव(उद ब्यूरो)। उन्नाव रेप कांड में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दूसरा बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार ठहराया है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही उन्नाव रेप केस में दोषी करार ठहराए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इस केस में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आपराधिक साजिश ;120 बीद्ध रचने के लिए दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर इरादा रेप पीड़िता के पिता की हत्या करना नहीं था। लेकिन पीड़िता के पिता को जिस तरीके से पीटा गया वह क्रूर था। इस मामले में अदालत 12 मार्च को कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान करेगी। अन्य 6 आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए जज ने कहा, आप लोगों को इस साजिश के बारे में सब मालूम था कि उनको ;लड़की के पिताद्ध मारा जाना है। इस मामले में अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया जिसमें काॅन्स्टेबल आमिर खान और शैलेन्द्र सिंह रिंकू भी शामिल हैं। कुलदीप सिंह सेंगर से जज ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सेंगर ने कहा कि वह निर्दाेष है। जज ने कहा, आपने टेक्नोलाॅजी का अच्छा इस्तेमाल किया। यह मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा। जज ने इस मामले में सीबीआई और पीड़िता के वकील की भी सराहना की। बता दें कि 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट से तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन कर्मियों और पांच अन्य लोगों पर इस मामले में आरोप तय किए थे। 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 4 मार्च की तारीख तय की थी। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप केस में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था और वहीं पूरी सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ;53द्ध को तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की यूपी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई।