कैबिनेट की बैठक में पर्यटन, परिवहन और शराब कारोबारियों को राहत देने के फैसला

लॉकडाउन से प्रभावित कारोबारियों को त्रिवेंद्र सरकार ने लगाया मरहम

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लॉकडाउन से प्रभावित कारोबारियों को त्रिवेंद्र सरकार ने लगाया मरहम
देहरादून (उद ब्यूरो)। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये लागू देशव्यापी लॉकडाउन में आर्थिक नुकसान से प्रभावित उत्तराखंड के हजारों पर्यटन कारोबारियों को त्रिवेंद्र सरकार ने राहत का मरहम लगाया है जबकि पर्यटन परिवहन से जुड़े लाभार्थियों और शराब कारोबारियों को भी बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के होटल कारोबायिों को आर्थिक मदद देने के साथ ही व्यापार कर में तीन महिने का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लिए गए ऋण पर अप्रैल से जून माह तक ब्याज नहीं देना होगा। इस ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। पर्यटन व्यवसायियों को वार्षिक जल मूल्य वृद्धि में राहत देते हुए छह फीसद की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसीतरह तकरीबन दो लाऽ परिवहन व्यवसायियों को वाहन के परमिट और मोटरयान कर में छूट देने पर मुहर लगाई गई। सरकार ने शराब कारोबारियों को भी तीन माह के अधिभार भुगतान से राहत दी गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को 14 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया, जबकि शेष उद्योगों की मांग पर श्रम कानूनों में संशोधन के मामले में विचार करने को श्रम मंत्री डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में दो सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई। उपसमिति के दूसरे सदस्य शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक हैं। राज्य के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि में पर्यटन, परिवहन और शराब के कारोबार को नुकसान हुआ है। मंत्रिमंडल ने इन सभी कारोबारियों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग और अन्य विभागों में पर्यटन से संबंधित 82579 पंजीकृत इकाइयों में 215116 कार्मिक कार्यरत हैं। पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो व ई-रिक्शा के पंजीकृत 27239 कार्मिक हैं। इन सभी को एक हजार रुपये प्रति कार्मिक एकमुश्त सहायता डीबीटी से दी जाएगी। इससे सरकार पर 25 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा। पर्यटन विभाग की ओर से राफ्रिटंग गाईड आदि को करीब 35 लाऽ की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इस श्रेणी के लिए धनराशि एक हजार होगी।पर्यटन में पंजीकृत इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक समेत 2-43 लाऽ कार्मिकों को एकमुश्त एक हजार रुपये की मदद देने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के संचालन को उत्तराऽंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई हैं। स्थानीय निकाय पर्यटन इकाइयों को अपने स्तर से पंजीकरण या नवीनीकरण, शुल्क में एक वर्ष की छूट दे सकेंगे । वहीं बीज क्रय टीडीसी के अतिरित्तफ़ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं आईसीएआर से करने को अनुमति दी गई है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की हिस्सेदारी 35, 30 व 35 फीसद को बदलकर 75, 10 और 15 फीसद करने को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी मंथन किया गया है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाईन किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर सरकार पूरा पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रऽेगी।

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