कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुईं। जिसमे कई फैसलों पर मुहर लगी जिनमें राज्य में भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी में सलाहकार पद स्वीकृत किया गया जिसका सलाहकार जीएस रौतेला को बनाया गया।इनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी। बता दें कि जीएस रौतेला राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद काम कर चुके हैं। संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार पर की जाएगी अधिनयम के तहत खेती जाएगी खेती, कृषि उपज पशुधन संविदा खेती अधिनयम 2018, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू किया जाएगा। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी। किसान अपने दामों पर कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं हो पाएंगे। मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा राज्यकर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा, अटल आयुष्मान योजना में बदलाव किये गए। सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया। साथ ही स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ ऑथॉरिटी नाम किया गया। इसके लिए कॉल सेंटर का गठन किया जाएगा। प्रदेश में 10 कॉल सेंटर बनाये जाएंगे जिससे आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी ली जा सकेगी। वहीं राज्यकर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने प्रीमियम सरकार लेगी।वेतमान के हिसाब से 250,450,650,1000 प्रीमियम लेगी सरकार। वहीं एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढाकर 7 साल की गयी, मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया, निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर छूट अब नहीं मिलेगी। तंबाकू पान मसाला,सीमेंट, पॉलीथीन आदि पर अब छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी। मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन, 2021 की जगह 2023 तक बढाई गयी मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी, स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन, पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन, धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को परिभाषित किया गया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा नई सड़क बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चैड़ाई बना सकेंगे। आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर, 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को सरकार देगी, 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल समय बढ़ाया गया। उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को संसोधन जीएसटी किया गया तथा उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश में अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को सुरक्षा मिलेगी।