पुलवामा हमले के पीछे की साजिश वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के पीछे के कथित बड़े षडड्ढंत्र की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ वकील विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि धांडा ने हमले के पीछे के व्यापक षडड्ढंत्र की जांच का अनुरोध किया था। 14 फरवरी को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के काफिले पर हमला किया था। आतंकियों ने विस्फोटक से लदी कार को काफिले की एक बस से टकरा दिया था। इसके बाद हुए भीषण विस्फोट में 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जांच करने एनआईए जम्मू और कश्मीर पहुंची है। एनआईए कई संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। जनहित याचिका में कहा गया है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में करीब 370 किलोग्राम आरडीएक्स का उपयोग हुआ था। याचिका में कहा गया है कि जब एक सीमा से दूसरी सीमा पर कुछ भी प्रतिबंधित सामान लाने पर इतना पहरा दिया गया है तो यह कैसे जम्मू कश्मीर में दािखल हो सकता है। इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है, ताकि सही पैमाने पर हमले कैसे हुआ इसका पता लगाया जा सके।