अनुमति के बिना चल रही जामा मस्जिद सील
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गांव में बिना नक्शा स्वीकृति और अनुमति के आवासीय भवन में संचालित इन्तजामिया जामा मस्जिद को पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया। प्राधिकरण ने कहा है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमडीडीए की जांच में पाया गया कि जामा मस्जिद का संचालन पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम और द्वितीय तल पर लगभग 20 गुणा 40 फीट क्षेत्र में किया जा रहा था। प्राधिकरण ने 21 नवंबर 2024 को उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत फ्कारण बताओय् नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सहायक और अवर अभियंता की आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित क्षेत्र में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद या उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में मस्जिद का कोई वैध पंजीकरण नहीं था। एमडीडीए ने कहा कि कमेटी द्वारा मामला जानबूझकर लंबित रखा गया। इस आधार पर सभी अवैध निर्माण को सील करने का आदेश पारित किया गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है और भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा, फ्यह कार्रवाई उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत की गई है। सभी तकनीकी आख्या और अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण आगे भी सख्ती से कार्रवाई करता रहेगा।
