राफेल डील मामलाः सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को हलफनामा दािखल करने की मिली अनुमति
नई दिल्ली। राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दािखल करने की अनुमति दे दी है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को चीफ जस्टिस की बेंच से हलफनामा दािखल करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। गुरुवार (14 मार्च) इस मामले में दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के िखलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सौदे के बारे मे रक्षा मंत्रालय की उस फाइल नोटिंग को पेश किया जिसे हिन्दू अखबार ने छापा था,लेकिन अटार्नी जनरल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा था कि ये चोरी किया हुआ है जांच चल रही है मुकदमा किया जाएगा। अटार्नी जनरल ने रक्षा मंत्रालय के नोट को संज्ञान मे लेने का विरोध किया था और कहा था कि यह गोपनीय दस्तावेज है। राफेल डील मामले में आप नेता संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार किया था और कहा था कि न्यायपालिका के िखलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने संजय सिंह से पूछा क्यों न आपके िखलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए? कोर्ट ने संजय सिंह से जवाब मांगा था। उधर, अर्टनी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट बाताया था कि गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मसले पर दो अखबारों के िखलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह के वकील संजय हेगड़े से पूछा था कि आप किस पार्टी के हैं? हेगड़े ने कहा था कि आम आदमी पार्टी। ब्श्रप् ने कहा था कि हम आपकी याचिका नहीं सुनेंगे, आपने हमारे फैसले पर अवांछित टिप्पणी की थी। हम निश्चित रूप से इस बारे में कोई कार्रवाई करेंगे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि जिन दस्तावेजों पर श्द हिंदूश् ने खबर छापी, उन पर साफ तौर पर श्गोपनीयश् लिखा था। इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसकी उपेक्षा कर खबर लिखी गई। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के िखलाफ है, इन्हीं दस्तावेजों को कोर्ट में भी पेश कर दिया गया।