नजूल पर बसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

फिलहाल नहीं हटाये जायेंगे नजूलवासी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टे, प्रदेश सरकार कर रही है पैरवी

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रूद्रपुर। नजूल भूमि वासियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। खबर मिली है कि नजूल भूमि के कब्जेदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में नजूल भूमि के वाशिंदों की पैरवी के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी। गौरतलब है कि रूद्रपुर में नजूल भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नजूल भूमि के अतिक्रमण को हटाने संबंधित आदेश जारी कर दिये थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नजूल भूमि पर बसे लोग अतिक्रमणकारी हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने नजूल भूमि पर फ्रीहोल्ड कराने वाले कब्जेदारों के कब्जे भी निरस्त कर दिये थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नजूल भूमि पर रह रहे लोगों पर उजाड़े जाने का खतरा मंडरा रहा था। बता दें कि रूद्रपुर शहर का लगभग70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नजूल भूमि पर बसा है। जिसमें वर्षों से यहां के वाशिंदे रह रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के चलते कब्जेदारों को बेघर होने का खतरा दिख रहा था। नजूल भूमि को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। पिछले दिनों निकाय चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा जोर शोर से छाया रहा। यहां तक कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रूद्रपुर के वाशिदों को विश्वास दिलाया था कि नजूल भूमि पर बसे लोगों को नहीं उजड़ने दिया जायेगा। इधर आज किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि शहरी विकास सचिव नितीश झा से जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से जोरदार पैरवी की गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नजूल भूमि पर बसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिल गयी है।

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