निलंबित आईएएस डा. पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर 30 अक्टूबर तक रोक

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नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने एनएच 74 भूमि घोटाले में आरोपित निलंबित आईएएस डा. पंकज पांडे को तात्कालिक तौर पर कुछ राहत दे दी है। न्यायालय ने डा. पांडे की 30 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता से अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में दायर करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि डा. पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। सरकारी अधिवक्ता ने एकलपीठ के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में ही दाखिल करने की जानकारी दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया। मंगलवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की एकलपीठ ने सरकारी अधिवक्ता के तकरे के आधार पर डा. पांडे को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि 30 अक्टूबर तक पुलिस पांडे को गिरफ्तार नही करेगी। इस मामले में एनएच 74 भूमि घोटाले के मुख्य आरोपित सहित 15 अन्य आरोपित की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अगली तिथि 24 अक्टूबर नियत की है।

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