भू कानून पर पूर्व सीएम हरदा ने पूछाः उधमसिंहनगर और हरिद्वार में कृषि तथा बागवानी की जमीन को बचाने की आवश्यकता नहीं है?

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देहरादून। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा वर्ष 2018 में लागू भू कानून को निरस्त कर नया भू कानून का मसौदा तैयार करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने टिप्पणी की है। गुरूवार क को फेसबुक पोस्ट में हरदा ने कहा कि अनन्तोगत्वा राज्य को फिर से नया भू कानून मिलने जा रहा है। समाचार है कि यह नया भू कानून केवल 11 जिलों में प्रभावी होगा। क्या दो कृषि प्रधान जिलों उधमसिंहनगर और हरिद्वार में कृषि तथा बागवानी की जमीन को बचाने की आवश्यकता नहीं है? नये भू कानून का बिल देखने के बाद ही कुछ कहना चाहूंगा। मगर अत्यधिक विलंब ने पहले ही इस प्रस्तावित भू-कानून को करीब-करीब निष्प्रभावी बना दिया है।

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