उत्तरांचल दर्पण की ‘खबर पर’ उत्तराखंड शासन की ‘मोहर’
शासन से निर्गत हुआ रुद्रपुर और काशीपुर के मेयर की सीट को सामान्य घोषित करने का प्रस्ताव,अपर सचिव ,शहरी विकास अनुभाग उत्तराखंड शासन ने जारी किए आदेश
रूद्रपुर। बीते रोज शहरी विकास अनुभाग के अपर सचिव गौरव कुमार का आदेश क्रमांक- 1496/iv;3( /2024-11;3 निर्वा।)/2024 देहरादून ,दिनांक14 दिसंबर 2024 जारी होने के साथ ही ,उत्तरांचल दर्पण की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। याद दिला दें कि सूबे में होने वाले प्रायः हर छोटे बड़े निर्वाचन में उत्तरांचल दर्पण, हवा के रुख की टोह लेकर निष्पक्ष आकलन करता आया है और उत्तरांचल दर्पण के आकलन अधिकांशतः सटीक ही साबित होते आए हैं ।उत्तराखंड में नगर निकाय निर्वाचन की सुगबुगाहट तेज होने पर उत्तरांचल दर्पण ने अपने 12 दिसंबर के अंक में ‘जनसंख्या के आधार पर रुद्रपुर और काशीपुर सामान्य सीट’ शीर्षक का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसमें नगर निगम रुद्रपुर एवं काशीपुर के मेयर की सीट के सामान्य घोषित होने की प्रबल संभावना को रेखांकित किया गया था। हमने अपने इस आकलन के लिए दोनों ही नगर निगम की जनसंख्या तालिका का सूक्ष्म अध्ययन किया था और पाया था कि दोनों ही नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सामान्य वर्ग मतदाताओं की तुलना में कम है। और क्योंकि एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट में जनसंख्या के अनुसार ही निकाय चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने की सिफारिश की थी, लिहाजा दोनों ही नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी की जनसंख्या एवं एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के दृष्टिगत हमने यह निष्कर्ष निकाला था, कि रुद्रपुर एवं काशीपुर की मेयर सीट के सामान्य घोषित होने की प्रबल संभावना है। हम अपने प्रबुद्ध पाठकों को बताना चाहेंगे कि उत्तरांचल दर्पण का आकलन एक बार फिर सटीक बैठा है और शहरी विकास अनुभाग उत्तराखंड शासन के अपर सचिव गौरव कुमार ने आदेश संख्या – 1496/iv;3(/2024-11 )3 निर्वा।)/2024 देहरादून ,दिनांक14 दिसंबर 2024 जारी करके रुद्रपुर एवं काशीपुर की मेयर सीट को सामान्य घोषित करने के संबंध में सात दिवस के भीतर जन सामान्य से आपत्तियां मांगी है। स्पष्ट कर दें कि चाही गई आपत्ति जन सामान्य को अधिसूचना में विहित रीति से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। आपत्ति प्राप्त होने के बाद निदेशक शहरी विकास अनुभाग विचारोंपरांत अपनी स्पष्ट आख्या के साथ संबंधित आपत्ति शासन को प्रेषित करेंगे, तदोपरांत शासन द्वारा आपत्ति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा