प्रदेशभर में बाहरी लोगों की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर प्रशासन सख्त : नौकरशाह पर भी गिर सकती है कार्रवाई की गाज

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फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी को जमीन खरीदवाने के लिए नियम-कायदे तक ताक पर रख दिए
देहरादून। प्रदेशभर में बाहरी लोगों की ओर से जमीनों की खरीद-फरोख्त के मामले पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। डीएम आलोक कुमार पांडे ने जिले में नियमों का उल्लंघन कर खरीदी गईं जमीनों के मामलों की जांच बैठा दी है। इसी के मद्देनजर अल्मोड़ा तहसील के अंतर्गत जमीन की खरीद-फरोख्त की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी को जमीन खरीदवाने के लिए नियम-कायदे तक ताक पर रख दिए गए थे। सूत्रों का दावा है कि प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता के प्रभाव में जब अभिनेता की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तो सारी रिपोर्ट दो दिन में ही पूरी कर दी गई थी। बाकायदा, रजिस्ट्री की प्रक्रिया देर शाम पूरी की गई थी। मनोज बाजपेयी ने 2021 में अल्मोड़ा के लमगड़ा विकासखंड के कपकोट गांव में लगभग 15 नाली जमीन खरीदी थी। कथित तौर पर इस खरीद का उद्देश्य एक ध्यान और योग केंद्र का विकास करना बताया गया था। फिल्म स्टार की यह जमीन भी जांच के दायरे में है। शासन में तैनात एक वरिष्ठ नौकरशाह पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। चर्चा है कि बाजपेयी की जमीन को भी जब्त की जा सकती है। हालांकि, डीएम आलोक कुमार पांडे ने कहा कि जमीन जब्त की जाएगी या नहीं, यह तो जांच के आधार पर ही तय किया जा सकता है। फिलहाल जमीन खरीद के मामले में मानकों को पूरा नहीं करने की बात सामने आई है। अभी इस मामले में जांच जारी है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शासन को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। डीएम का स्पष्ट कहना है कि जहां कहीं भी नियमों के उल्लंघन का मामला पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की जांच के मुताबिक तीन अन्य की जमीन भी जब्त की जा सकती है। ऐसे ही 23 अलग-अलग मामलों की जांच की जा रही है। पिछले दिनों अल्मोड़ा तहसील प्रशासन ने मुंबई के एक उद्योगपति की 108 नाली जमीन को जब्त कर बैनामा रद्द कर दिया था। तब से जिले में हर क्षेत्र में ऐसी जमीनें तलाशी जा रही हैं जिन्हें बड़ी-बड़ी हस्तियों ने खरीदा है। इन जमीनों की खदीद-फरोख्त में प्रदेश की जमीन खरीद संबंधी नीति का उल्लंघन किया गया है।
बागेश्वर में चार लोगों पर कार्रवाई गतिमान
बागेश्वर जिले में जमीन खरीदने वाले चार लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों ने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी थी, उस उद्देश्य से उन्होंने जमीन का उपयोग नहीं किया। एक व्यक्ति के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद उसकी जमीन को जब्त किया जा चुका है। जिला प्रशासन के अनुसार कौसानी में अवशीन कुमार झा ने 0.134 हेक्टेयर, अनीता कपूर ने 0.614 और कपकोट में मैसर्स ऊनी वस्त्र ने 0.014 हे. और उत्तर भारत हाइड्रो पावर कंपनी ने 0.090 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। कौसानी में जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी गई थी, उसका उपयोग दूसरे कार्य में किया जा रहा था। कपकोट में खरीदी गई जमीन पर भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। इसके चलते इस मामले में भी कार्रवाई गतिमान है। मैसर्स त्रिलोक ग्रामोद्योग के खिलाफ मामला पूरा होने के बाद उनकी खरीदी जमीन को जब्त कर लिया गया है। एडीएम एनएस नबियाल ने बताया कि जमीन खरीदने के बाद इनका उपयोग वांछित प्रयोजन में नहीं किया गया। गरुड़ और कपकोट के एसडीम के यहां इन चार जमीनों के मामले चल रहे हैं।

नैनीताल तहसील क्षेत्र में बाहर के लोगों ने खरीदी है 23.88 हेक्टेयर जमीन
नैनीताल तहसील क्षेत्र में बाहरी राज्यों के लोगों ने भी भरपूर जमीन खरीदी है। पट्टी पटवारियों की ओर से एसडीएम को भेजी गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बाहरी राज्यों के 43 लोगों ने तहसील क्षेत्र में 23.889 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। एसडीएम नैनीताल प्रमोद कुमार ने बताया कि तहसील नैनीताल में 23.889 हेक्टेयर भूमि (उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा 154 (4) (3) (ख)) के तहत अनुमति के बाद खरीदी गई है। जानकारी के अनुसार, जिस दिन से यह भूमि खरीदी गई है, उस दिन से अगले दो साल तक इस भूमि में कृषि संबंधी कार्य नहीं किया गया। इससे साफ है कि जिन लोगों ने ये जमीनें खरीदीं उनके द्वारा संबंधित अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा था। एसडीएम नैनीताल ने बताया कि उक्त भूमि पर अधिनियम की धारा 166/167 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र के पटवारी हेम जोशी ने बताया कि अकेले मुक्तेश्वर और रामगढ़ क्षेत्र में बाहरी राज्यों के करीब 30 लोगों की भूमि मिली है। कृषि कार्य के लिए खरीदी गई इस भूमि पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेज दी है। वरुणा अग्रवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट, नैनीताल ने बताया नैनीताल तहसील क्षेत्र में करीब 50 बाहरी राज्यों के लोगों की जमीन मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। जिस प्रयोजन के लिए ये जमीनें खरीदी गई हैं, उस उपयोग में न लाने वाले लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन मामलों की जांच जारी है।
चंपावत में एक मामले में चल रही जांच
एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि चंपावत जिले में एक बाहरी व्यक्ति ने नियम विरुद्ध भूमि खरीदी है। इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच के बाद कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा।

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