बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने आउटसोर्स एजेंसी से नियुक्त कर्मचारियों को हटाने पर लगाई अंतरिम रोक

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नैनीताल(उद संवाददाता)। नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग में आउटसोर्स एजेंसी से नियुक्त कर्मचारियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को तीन दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन पदों को भी दूसरी आउटसोर्स एजेंसी से भरने के निर्देश दिए गए हैं, जिन पदों पर वे कार्यरत हैं। याचिका में कहा गया कि वह सालों से विभाग में काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को आउटसोर्स से नियुक्त कर उनको सेवा से बाहर करना गलत है। वन विभाग में उपनल सहित अन्य आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से 2187 लोग काम कर रहे थे। नौ नवंबर को शासन ने अधिसूचना जारी कर विभाग का पुनर्गठन करने और 1113 पदों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरने का निर्देश दिया था जिसे अल्मोड़ा के दिनेश परिहार और देहरादून के दिनेश चौहान और अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

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