अब 2000 रूपये के नोट बैंक में 7 अक्टूबर तक कर सकते हैं एक्सचेंज
कई लोगों ने अभी तक 2000 रूपये के नोट को जमा या एक्सचेंज नहीं किया
देंहरादून (उद संवाददाता)। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रूपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 7 अक्टूबर तक बैंक में नोट बदले या जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई ने एक सकुर्लर जारी कर इस बात की जानकारी दी है। इस साल मई में आरबीआई ने घोषणा की थी कि 2000 रूपये के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा। बता दें कि बैंक ने नोट को वापस लेने के लिए चार महिने का समय दिया था। इसका मतलब 30 सितंबर तक इस नोट को बदला जा सकता था। अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि अभी भी सर्कुलर में लगभग 93 फीसदी ही नोट वापस आए हैं और कई लोगों ने अभी तक नोट को जमा या एक्सचेंज नहीं किया है। वहीं बैंक ने नोट को एक्सचेंज करने की लिमिट 20,000 तय की थी।