विधायक समेत दस भाजपा नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर
15-15 हजार के जमानती और निजी मुचलके पर मिली जमानत
रूद्रपुर। आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को भाजपा विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह समेत दस भाजपा नेताओं ने कोर्ट में सामूहिक रूप से आत्म समर्पण किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद सभी को दो जमानती और निजी मुचलके पर जमानत दे दी गयी। बता दें विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन कक्ष में भीड़ जमा होने पर प्रशासन की ओर से शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, विकास शर्मा, भारत भूषण चुघ, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेश परिहार, राजू साह, विवेक सक्सेना, गुरमीत सिंह समेत दस लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, कोविड प्रोटोकोल और 188आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद इस मामले में शुक्रवार को विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह समेत दस भाजपा नेताओं ने जिला न्यायालय में आत्म समर्पण किया। अदालत में अधिवक्ता दिवाकर पाण्डे ने भाजपा नेताओं की ओर से पैरवी करते हुए उनका पक्ष रक्षा। न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई करते हुए सम्यक विचार करने के बाद 15-15 हजार के दो जमानती और एक निजी मुचलके पर सभी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार लिया। न्यायालय में भाजपा नेताओं को जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ता दिवाकर पाण्डेय ने बताया कि तत्कालीन प्रशासन ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें कहीं सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। मुकदमा त्रुटिपूर्ण था। जिस कारण विद्वान न्यायाधीश ने इस पर सम्यक विचार करते हुए सभी का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया है। जमानत मिलने के बाद विधायक शिव अरोरा ने कहा कि नामांकन के समय कई प्रत्याशियों के प्रस्तावक व अन्य लोग नामांकन कक्ष में जाते हैं। लेकिन सिर्फ भाजपा नेताओं को टारगेट करके दस नेताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जो अन्यायपूर्ण था। उन्होंने कहा कि वहां पर किसी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए आज सरेंडर किया। वह न्यायालय का सम्मान करते हैं जो भी न्यायालय के आदेश होंगेे उसका पूरी तरह पालन किया जायेगा।