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रुद्रपुर में अतिक्रमण पर फिर चलेगा बुल्डोजर!

रुद्रपुर । शहर में एक बार फिर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण कारियों में हड़कम्प मचा है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर शहर में कई स्थानों से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये हैं। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के बाद इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के आदेश अधिकारियों को देते हुए तीन माह की मोहलत दी है। जिसमें एक माह का समय बीत चुका है। जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था प्रतिज्ञा द ओथ फाउंडेशन ने डीएम को हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि सौंपकर आदेश का जल्द अनुपालन करने की मांग की है। बता दें 2016 में भी प्रतिज्ञा दी ओथ फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रूद्रपुर शहर में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे जिसके बाद बड़े स्तर पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई इमारतों पर बुल्डोजर चला था। बताया जाता है कि फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2023 को पुनः एक आदेश पारित किया है जिसमें रूद्रपुर शहर में कई स्थानों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इस आदेश को करीब एक माह का समय बीत चुका है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने इस आदेश पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रतिज्ञा दी ओथ फाउंडेशन के अध्यक्ष ने अब जिलाधिकारी को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उक्त पत्र के अनुसार हाईकोर्ट ने शहर में गाबा चौक से लेकर डीडी चौक, डीडी चौक से जेसीज पब्लिक स्कूल होते हुए तीन पानी डाम तक रुद्रपुर बाइपास, किच्छा बाय पास रोड ,गुरुनानक स्कूल से लेकर मछली बाज़ार तक निकलने वाले नाले के ऊपर किया गया अतिक्रमण, नैनीताल रोड नेशनल हाइवे पुरी पम्प से लेकर अटरिया मंदिर मोड़ नेशनल हाईवे के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट और पश्चिम दिशा में नैनीताल हाईवे के बाद पार्किंग उसके बाद एविलेटेड रोड उसके बाद ग्रीन बेल्ट, गुरु अंगद देव काम्प्लेक्स से लेकर अग्रसेन चौक तक वाली रोड सिविल लाइन्स,डाक्टर कालोनी में दोनों सड़क, आरा मशीन से लेकर जनता स्कूल होते हुए बंसल ज्वेलर्स तक वाली सड़क, पुराना इलाहबाद वाली गली ,हरी मंदिर गली ,विधवानी मार्किट में अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किये हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों की एक बार फिर नींद उड़ गयी है।

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