उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के लिए जारी की एसओपी
देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऊर्जा निगम के लिए एसओपी ;कार्य निष्पादन के मानकद्ध विनियम-2022 जारी की गई है। बुधवार को जारी एसओपी के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा के समय के अनुसार कार्य न करने पर उपभोत्तफाओं को दोगुना भुगतान करना होगा। विगत 15 वर्षों के अंतराल में नियामक एवं तकनीकी क्षेत्र में हुए परिवर्तन अथवा विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर संसूचित अधिसूचना के अनुरूप बुधवार को एसओपी जारी की गई। इस दौरान बताया गया कि उक्त एसओपी राज्घ्य में 8.10.2022 से प्रभावी होगी। एसओपी के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा का समय पर निस्तारण न करने पर उपभोत्तफाओं को दोगुना भुगतान करना होगा। घरेलू उपकरणों के फुंकने / खराब होने पर प्रतिपूर्ति में पूर्व में प्राविधानित धनराशि से दस गुना तक बढ़ोत्तरी की गयी है। नये संयोजन को निर्गत किये जाने / लोड बढ़ाने अथवा घटाने में हुए विलम्ब पर व्यथित आवेदक / उपभोत्तफा को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। लाईन /पोल/ट्रांसफॉर्मर स्थानान्तरण को आवेदक / उपभोत्तफा सेवा के अंतर्गत अन्य सेवायें शीर्षक में पहली बार सम्मिलित किया गया है तथा निर्धारित समयावधि के विपरीत विलम्ब पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है। वितरण अनुज्ञापी द्वारा शिकायत निस्तारण प्रक्रिया का विशेष विवरण तथा उपभोत्तफाओं को प्रतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उपभोत्तफा द्वारा प्रतिपूर्ति क्लेम किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है तथा नौ माह के बाद ऑनलाइन क्लेम की व्यवस्था बनाने को कहा गया है। विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों का मानकीकरण कर विनियमों में सम्मिलित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के पंजीकरण एवं प्रतिपूर्ति धनराशि से सम्बन्धित ऑनलाइन सुविधा देने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेश लिमिटेड को नौ माह के अन्दर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था बनाने को कहा गया है।