तीसरी लहर के लिए तैयार रहे केंद्र व राज्य सरकार: कोई हाॅस्पिटल ओवर चार्ज करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें

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पर्वतीय क्षेत्रों में आशा वर्कर, होमगार्ड और नर्साे की कमेटी बनाकर घर घर वैक्सीन लगाई जाए : हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओ को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कांÚेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को कुछ बिंदुओं पर आदेश दिए। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से को कोरोना की तीसरी लहर के हिसाब से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए है कि उत्तराखंड को लाइफ सेविंग ड्रग्स की निर्बाध रूप सप्लाई की जाये। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिन लोगों का आईडी कार्ड की वजह से वैक्सीनेशन नही हो पा रहा है इसके लिए जिलास्तरीय टाॅस्क फोर्स का गठन किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में आशा वर्कर, होमगार्ड और नर्साे की कमेटी बनाकर घर घर जाकर सर्वे कराकर जिन लोगो को वैक्सीनेशन नही हुआ है उन्हें वैक्सीन लगाई जाए और उन लोगो को चिन्हित भी किया जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजो से मनमाना तरीके से ट्रीटमेंट का पैसा वसूला जा रहा है । इस पर कोर्ट ने सरकार से फिर से कहा है कि जो साशनादेश पूर्व में जारी किया गया था उसे निरस्त कर दुबारा से जारी करे साथ में यह भी स्पस्ट करें कि किस बीमारी के लिए कितना खर्चा तय किया है। इसके बाद भी कोई हाॅस्पिटल ओवर चार्ज करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चैहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

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