लाखों की धोखाधड़ी में कालोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रूद्रपुर ।प्लाट बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक कालोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेमनगर , लाईनपार, मुरादाबाद निवासी अमित पूठिया पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र पूठिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने स्काइ लाॅर्क इनफेरा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी गल्ला मण्डी रुद्रपुर द्वारा विकसित काँलोनी स्काईलाँर्क पीटल्स काशीपुर रुद्रपुर नेशनल हाईवे, दानपुर में 100 गज का एक प्लाट नं0-ए-75, खरीदने का अनुबन्ध 09 अगस्त 2012 को कम्पनी के डायरेक्टर अतुल गुप्ता पुत्र अर्जुन गुप्ता से किया था । अनुबंध की शर्ताे के अनुसार उक्त प्लाट की समस्त धनराशि 6,12,500 रूप्ये का सम्पूर्ण भुगतान 8 जुलाई 2013 तक कर दिया गया लेकिन उक्त अतुल गुप्ता द्वारा बार-बार कहने के पश्चात भी उक्त प्लाट का दाखिल खारिज नहीं कराया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कई बार इस सम्बन्ध में अतुल गुप्ता से संपर्क किया चुका है, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। आरोप है कि अतुल गुप्ता न तो पैसा वापस कर रहा है और न ही प्लाट का बैनामा करा रहा है। आरोप है कि अतुल गुप्ता ने धोखा देकर प्लाट हडप लिया है। और धमकी दी जा रही है पुलिस ने कालोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दूसरे के कागजों से फाइनेंस करा ली स्कूटी
रूद्रपुर । फर्जी तरीके से दूसरे कागज लगाकर स्कूटी फाईनेंस करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भईपुरा निवासी जगदीश पाण्डेय पुत्र बच्ची दत्त पाण्डेय ने न्यायालय में बताया कि लोकेश यादव पुत्र नरपत यादव निवासी वार्ड नं0-4 भदईपुरा ने श्रीराम सिटी यूनियन फाईनेन्स लिमिटेड के साथ मिलकर उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स व अपना फोटो लगाकर तथा जाली हस्ताक्षर बनाकर एक स्कूटी फाईनेन्स करा ली। जिसकी जानकारी उसे सिविल चैक करने पर मिली। जगदीश पाण्डेय ने बताया कि उक्त लोकेश यादव द्वारा धोखाधडी करके एवं फाईनेन्स कम्पनी के साथ मिलकर स्कूटी फाइनेंस की गयी है। लोकेश यादव दबंग व आपराधिक किस्म का व्यक्ति है उसके विरुद्व थाना गदरपुर में भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। लोकेश यादव वर्तमान मंे जेल में है और उसके द्वारा फाईनेन्स कराई गयी स्कूटी थाने में खडी है। जगदीश पाण्डेय के मुताबिक उक्त स्कूटी का उसके पैन कार्ड नम्बर में लोन दर्शा रहा है जिससे उसका बैंक रिकार्ड खराब हो रहा है और उसे किसी कार्य के लिये लोन लेने में समस्या हो रही है। पीड़ित ने बताया कि उसने मामले में थाना और एसएसपी कार्यालय में भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लोकेश यादव और श्री राम सिटी फाईनेंस यूनियन के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।