उत्तराखंड में आज से रात्रि कर्फ्यू: सभी कोचिंग संस्थान,स्वीमिंग पूल और स्पा सेंटर बन्द रहेगें
नई गाईडलाईन जारीः 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित होगें सार्वजनिक वाहन
कर्मचारियों,यात्रियों,आवश्यक कार्य और विवाह समारोहों मे आवागमन की मिलेगी छूट
फेस मास्क व सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा
देहरादून;उद ब्यूरोद्ध। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी जनपदों मे रात्रि कफ्रर्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों का आकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से कोविड गाईडलाईन का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए अपने और दूसरे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये स्वास्थ्य जांच के साथ वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये दिशा-निर्देश तहत नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। शुक्रवार को उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यत्तिफयों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी । ;महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये एसओपी दिनांक 22.01.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश पत्रांकः 1115 यूएसडीएम।/792;2020, दिनांक 26.02.2021 कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगेंद्ध। सार्वजनिक वाहन ;बस, विक्रम, आॅटो, रिक्शा इत्यादि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होगें। समस्त सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें। समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द रहेगें। समस्त स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेगें। रात्री कफ्रर्यू राज्य में रात्रि 10ः30 बजे से सुबह 05ः00 बजे के बीच में व्यत्तिफयों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की जायेगी। जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु । राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यत्तिफयों और सामानों की आवाजाही। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यत्तिफयों हेतु। बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री। शादी और संबंधित समारोहों के लिए बैंकट हाॅल/ सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यत्तिफयों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जायेगी। कमजोर व्यत्तिफयों का संरक्षण 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यत्तिफयों, सह-रूग्णता वाले व्यत्तिफयों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। कोविड उपयुत्तफ व्यवहार उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तफ आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरू( जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियमभारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उत्तफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान एसओपी जारी की विभिन्न गतिविधियों के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। उन आदेशों को सरकार ने फिर से लागू करने के आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में सरकार नई एसओपी आगामी 30 अप्रैल तक जारी रख सकती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी हुई नई गाईड लाईन
देहरादून। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसले के बाद गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को आरटी-पीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट बाॅर्डर चेक पोस्ट पर दिखाया जाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन, परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। इसके लिए पहले यूकेएसएससी ने आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले को अब बदल दिया गया है। बाॅर्डर चेक पोस्ट से उत्तराखंड आने के लिए परीक्षार्थी और अभिभावकों को अनुमति दी जाएगी। जो परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन से आएंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र तक परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर जाकर परीक्षा देकर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे छात्रों का आरटी-पीसीओर कोरोना टेस्ट जिला प्रशासन को करानी होगी।