नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटकाः शिवालिक एलिफैंट रिजर्व को खत्म करने के फैसले पर लगाई रोक

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले के बाद शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के इस संबंध में लिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार समेत जैव विविधता बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों भी हाईकोर्ट ने इस मामले में 80 पर्यावरण प्रेमियों के पत्र का संज्ञान लेते हुए पक्षकारों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल 24 नवम्बर 2020 को स्टेट वाइल्ड़ लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। हवाला दिया गया कि राज्य में विकास परियोजनाएं इसके चलते प्रभावित हो रही हैं। ईधर देहरादून की एक्टिविस्ट रीनू पाल ने इस मामले में नई जनहित याचिका दायर की हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चैहान व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य वन्य जीव बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत राज्य सरकार ने 2002 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना जारी की थी , जिसमें कुल 14 एलिफेंट काॅरिडोर हैं, जिसका राज्य में क्षेत्रफल 5200 वर्ग किलोमीटर है।

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