मास्क नहीं पहन रहे लोग,सोशल डिस्टेसिंग की व्यवस्था बेहाल
सभी निगरानी कमेटियों से अपने सुझाव सोमवार तक पेश करने के निर्देश
नैनीताल, (उत्तरांचल दर्पण संवाददाता)। हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से अगले बुधवार तक जवाब पेश करने को कहा है। बुधवार को निगरानी कमेटियों द्वारा दिए गए सुझाओं पर भी सुनवाई हुई। सुझावों में गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क न पहनना, एक जगह पर भीड़ एकत्रित होना। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा है कि कोविड अस्पतालों स्टाफ की कमी है । कोर्ट ने इ सपर भी जवाब पेश करने को कहा है । कोर्ट ने सभी कमेटियों से अपने सुझाव सोमवार तक पेश करने को कहा है। अब कोर्ट कोविड से सम्बंधित समस्याओं की सुनवाई जिलेवार करेगी। कोर्ट ने कमेटियों के सुझाव गंभीरता से लेने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी ऽुल्बे की ऽण्डपीठ में अधिवत्तफ़ा दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराऽंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई थी। पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराऽंड के सभी क्वारंटाईन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे।