एक महीने के बाद फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली सशर्त जमानत

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नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को करीब एक महीने के बाद बेल मिल गई है। ड्रग्स केस कनेक्शन में नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन बुध्वार को बाॅम्बे हाईकोर्ट ने रिया समेत तीन लोगों को जमानत दी। हालांकि, ये जमानत सशर्त दी गई है। रिया के भाई शोविक और एक अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे की ओर से तर्क दिया गया कि रिया पर एनडीपीएस के तहत लगा 27 ए के एक्ट गलत है। रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इतने दिनों तक जेल में रखा गया। लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले में रिया को जमानत दे दी। वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि हमने कोर्ट के सामने अपनी ओर से सबूत रखे और कुछ धराओं के बारे में बताया, जिसे जज ने स्वीकार किया। रिया को जिस तरह अरेस्ट किया गया वो गलत है। तीन केंद्रीय एजेंसियों सीबीाई,ईडी और एनसीबी के द्वारा जो व्यवहार किया गया वह गलत रहा। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में शुरुआत में इस बात को कबूला था कि उन्होंने भी ड्रग्स का सेवन किया है। हालांकि, वो सुशांत के मिलने से पहले ये छोड़ चुकी थीं। जिसके बाद एनसीबी ने उनपर 27ए के तहत केस दर्ज किया था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको ट्राॅपिक सब्स्टंस एक्ट, 1985 ;एनडीपीसी एक्टद्ध मादक दवाओं से संबंध्ति एक कठोर कानून है। इसकी धरा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो यह कृत्य भी दंडनीय अपराध् है। साथ ही इस धरा के क्लाॅज ;एद्ध में कहा गया है कि सरकार द्वारा सूचिब( किए गए कोकीन, माॅर्फीन जैसे अन्य नारकोटिस ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल कारावास या 20 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं। सुशांत केस में इस धरा का इस्तेमाल काफी बार किया गया है, करीब दस लोगों को इसी धरा के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिया के भाई शोविक पर भी ये धरा लगाई गई है। इस एक्ट की अलग-अलग क्लाॅज में 6 महीने से लेकर 20 साल तक की सजा सुनाए जाने का प्रावधन है।

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