February 14, 2026

Uttaranchal Darpan

Hindi Newsportal

जिले में शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी धारा 144

जिले में शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी धारा 144
पढिए- लाक डाउन 4 में जनता को क्या मिली सुविधाए
रुद्रपुर(उद संवाददाता)। लाॅक डाउन पार्ट 4 के लिये ऊधमसिंहनगर प्रशासन द्वारा नई गाइड लाइन्स जारी कर दी गई है। उधमसिंहनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 बरिन्दर जीत ंिसह ने जानकारी देते हुये बताया कि लाॅक डाउन-4 में काफी रियायते जनता को दी जा रही है लेकिन सभी रियायतो के लिये सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के नियम का शत प्रतिशत पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अब मार्केट में दोनों तरफ की दुकानों को प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा सकता है। प्रदेश के भीतर कहीं भी जाने के लिये पास की आवश्यकता नही है। इसके साथ ही ई रिक्शा,टैक्सी और आॅटो को भी चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन यह सभी आवाजाही प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक ही हो सकेगी। शाम 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक बिना पास के कोई भी प्राईवेट वाहन नही चल सकेंगा। पहले से बना पास अमान्य होगा और नया कफ्र्यू पास लेना अनिवार्य है। ई रिक्शा,टैक्सी और आॅटो चलाने वाले चालकों के लिये कुछ नियम बनाये गये है। ई रिक्शा,टैक्सी और आॅटो चालक सवारियों को जगह-जगह से उठाने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही ले जा सकते है। रास्ते के बीच से किसी भी सवारी को अपने वाहन पर बिठाना प्रतिबंधित है। वाहन चालक को अपने पास एक पुस्तक पंजिका रखनी होगी। जिसमें सवारी का नाम,मोबाईल नम्बर और उसे कहां से लिया था और कहां छोड़ा है इसका पूरा विवरण चालक को नोट करना होगा। सभी प्राईवेट चैपहिया वाहन सम और विषम के फार्मूले पर ही चलेंगे। यह नियम कर्मिशियल वाहनों पर लागू नही है और उन्हे इससे अलग रखा गया है। कर्मिशियल वाहनों पर कोई समय सीमा का नियम लागू नही होगा है। इसके साथ ही स्टेडियम और खेल के मैदान को खोला गया है,लेकिन वहां केवल खिलाड़ी को जाने की ही अनुमति है। वहां दर्शकों के जाने पर पाबंदी रहेंगी। खाने की होम डिलीवरी के लिये रेस्टोंरेन्ट की रसोई को खोला जा सकता है, ताकि खाने के पैकट की होम डिलीवरी की जा सके लेकिन अपनी शाॅप पर खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेंगा। स्कूल,कालेज,सिनेमा,शाॅपिंग काम्पलैक्स और ऐसे स्थान जहां लोगों के एकत्र होने की सम्भावना होती है,पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। एसएसपी द्वारा स्पष्ट करते हुये कहा कि धार्मिक स्थल जनता के लिये बंद ही रहेंगे। प्राईवेट बसों और सरकारी बसों के लिये प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा गाइडलाईन जारी की जायेगी जो उसी के आधार पर चल सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *