जिले में अब बिना आवेदन के खुलेंगी छः प्रकार की दुकानें

उधम सिंह नगर के जिलाधिकरी ने जारी किया आदेश

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रूद्रपुर( उद संवाददाता)। जिले में अब छः प्रकार की दुकाने बिना आवेदन किये प्रातः सात बजे से दोपहर एक बजे तक संचालित की जा सकती है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने जारी एक आदेश में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाईजर,फेस मास्क सहित भारत सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करते हुए प्रातः सात बजे से एक बजे तक छः प्रकार की दुकानें बगैर किसी आवेदन के संचालित की जा सकती है।

आदेश में कहा है कि इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाईजर,फेस मास्क सहित भारत सरकार द्वारा जारी अन्य गाईडलाईन का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिये। इस आदेश में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक पुस्तकों की दुकान, कोरियर सेवा, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, बढ़ई, आवश्यक सेवाओं से संबंधित ई-कॉमर्स, पंखे की दुकान और वेल्डिंग की दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की है। आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अनुमति के दौरान निजी दोपहिया वाहन का प्रयोग भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

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