सार्वजनिक जगहों में थूकने पर लगेगा जुर्माना
लाॅकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाईडलाईन
नई दिल्ली(उद ब्यूरो)। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। यह दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी हुए हैं। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद जिन इंडस्ट्री को काम करने की अनुमति दी है उनसे कहा है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कार्यालय के भीतर या फिर करीब ही किसी बिल्डिंग में उनके रहने व खाने का उचित इंतजाम वहीं कराएं। इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं व एटीएम बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर को अनुमति दी गई है। एटीएम आॅपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत दे दी गई है। देश में लाॅकडाउन बढ़ाने को लेकर आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शाॅपिंग माॅल, सिनेमा हाॅल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैक्सी सेवाएं व कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है। जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार 20 अप्रैल के बाद मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, प्लंबर, आइटी रिपयेर, इलेक्ट्रिशियन काम कर सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, डीएम की अनुमति से सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन हो सकेंगे। आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा कर सकेंगे। शारीरिक दूरी व फेस मास्क के साथ मनरेगा के तहत काम शुरू होगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे,प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत रहेगी। कुछ शर्तों के साथ ट्रक की आवागमन को अनुमति मिलेगी। एपीएमसी से संचालित मंडियां भी खुल सकेंगी। मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी जायेगी। सभी तरह की परिवहन पर रोक जारी रहेगी।, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। दफ्तर व सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। हाॅट-स्पाॅट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।