कर्फ्यू के बीच बनभुलपूरा छावनी में तब्दील

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हल्द्वानी, (उद संवाददाता)। बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगने के बाद आज कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकला। डीएम ने साफ आदेश दे दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति कफ्र्यू का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आम जनता को कोई दिक्कत न हो इसके लिए उन्हें राशन पानी दूध आदि उनके घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब सभी लोगों को समझ में आ गया है कि किसी भी सूरत में घरों से बाहर निकलना नहीं है। बनभूलपुरा क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है। कर्फ्यू के बीच बनभूलपुरा के लोगों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने कर्फ्यू के बीच जारी निर्देशों के बीच तय किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्व की भांति ही खुली रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था में दो प्लाटून आरएएफ, एक प्लाटून पीएसी, 42 सिपाही, 12 दरोगा, 4 इंस्पेक्टर, 1 डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है। आज बनभुलपूरा में पैरा मिलिट्री फोर्स की दो कंपनियां ने क्षेत्र में फ्लैग मार्ग निकाला। इस दौरान हर ओर सन्नाटे का सा माहौल दिखने को मिला। उधर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि अराजकता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्पात करने पर उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का हाॅटस्पाॅट बने बनभूलपूरा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु अग्रिम आदेशों तक बनभूलपुरा क्षेत्र में कफ्र्यू लगाया गया है। उन्होंने क्षेत्र में तैनात सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना भी सूचित करें ताकि क्षेत्रवासियों को आवश्यक वस्तुओं की कमी ना हो। उन्होने क्षेत्र वासियों से अपील की कि वे पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। श्री बंसल ने बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबन्धित अवधि कि दौरान कार्याे एवं गतिविधियों के संचालन हेतु अधिकारियों को दायित्व सौपें। उन्होने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनभूलपुरा के मुख्य व आंतरिक मार्गों में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्धित करायेंगे, इस हेतु यथावश्यक बैरीकेटिंग करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधिकारियों की टीम में माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के क्षेत्र में निवास अवधि के दौरान सम्पर्क करने वालों की काॅन्टेक्ट टेªकिंग किया जाना सुनिश्चित करायंेगे तथा स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग की टीमों को सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे साथ ही स्थान-स्थान पर पुलिस, पीएसी नाकेबंदी करेंगे। उन्होंने कहा क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी है धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य विभाग की अधिकाधिक टीमों के माध्यम से क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का हैल्थ चैकअप करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध अथवा कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाने पर तत्काल कोरोना वायरस की जांच करवाना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही कोरोना वायरस के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों को जागरूक भी करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर क्षेत्र में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे नगर आयुक्त क्षेत्र में सफाई करवाते हुए सेनेटाईज कराये जाना सुनिश्चित करेंगे। सिटी मजिस्टेªट क्षेत्र का भ्रमण कर कानून एवं शान्ति-व्यवस्था की स्थिति बनाये रखेंगे तथा क्षेत्रवासियों को आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर टू डोर पहुॅचाये जाने की व्यवस्था पूर्ति विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करवायेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी क्षेत्रवासियों को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उन तक पहुॅचाने जाने हेतु समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु टीेमों का गठन कर लें तथा नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी से समन्वय कर कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पादित करेंगे। उन्हांेने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी उक्त समस्त व्यवस्थाओं के प्रभारी हांेगे तथा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त कार्य हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को आपदा अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 में प्रदत अधिकारों का प्रयोग किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है उन्होंने कहा वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संक्रमण को रोका जाना सर्वाेच्च प्राथमिकता है इसलिए सभी अधिकारी संक्रमण रोधी एवं आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणों सामग्री का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशानुसार संक्रमण के प्रसार को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे

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