दो सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त, मुकदमा दर्ज
रूद्रपुर(उद संवाददाता) सरकारी राशन वितरण में अनयिमितता पर जिलाधिकारी ने जिले में दो सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्त किये हैं। साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिये हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने जनपद के सस्ता गल्ला विक्रेताओ को समय-समय पर निर्देशित किया है कि सस्ता गल्ला विके्रता खाद्यान्न का वितरण दुकान से न करते हुए उपभोक्ताओ के घर-घर खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करे जिससे सस्ता गल्ला विक्रेताओ की दुकानो एवं सार्वजनिक स्थानो पर अनावश्यक भीड न होने पाये। जिलाधिकारी ने बताया उनके संज्ञान मे आया है कि कतिपय सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा इन आदेशो का अनुपालन नही किया गया जिससे संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों को पूर्ण करने मे अनावश्यक कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। जिलाधिकारी ने बताया अजय गुप्ता सस्ता गल्ला विक्रेता केलाखेडा, नवीजान सस्ता गल्ला विक्रेता, मसीत विकासखण्ड गदरपुर द्वारा निर्देशों के अनुपालन मे ढिलाई बरती गई है। जिसके लिए जिलाधिकारी ने विक्रेताओ की दुकान के अनुज्ञप्ति पत्र को निरस्त करने के साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।