स्मैक तस्कर को बीस साल का कारावास

0

नानकमत्ता,(उद संवाददाता)। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की न्यायालय से गत दिवस 900 ग्राम स्मैक के साथ प कड़े गये तस्कर शरीफ को 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह की ओर से 8 गवाह पेश किये गये जबकि डीजीसी सुशील शर्मा ने स्मैक के वाणिज्यिक मात्रा में होने का हवाला देते हुए कड़ी सजा देने की मांग की। एसआई कमलेश भट्ट की ओर से मामले की एफआईआर थाने में दर्ज करायी गयी थी। जिसमें कहा गया था कि गत 29जुलाई 2013 को ेवह महेंद्र पाल व जयपाल के साथ काशीपुर -रामनगर मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक आता दिखायी दिया। रोके जाने पर वह घबरा गया और उसने बाइक से बैरियर को टक्कर मार दी। वह भागा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम गूलरपट्टी रामनगर निवासी शरीफ अहमद बताया। उसके पास से 900 ग्राम स्मैक बरामद की गयी। आरोपी ने 12 हजार रूपए प्रति तोला इसे बेचे जाने की जानकारी दी। वह गजरौला में मनचंदा व बंटी नामक युवकों सेस्मैक खरीदकर काशीपुर, पीरूमदारा व रामनगर में बेचता था। पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में एडीजीसी पूजा साह ने 8 गवाह पेश किये जबकि डीजीसी ने कहा कि 900 ग्राम स्मैक बरामद होना वाणिज्यिक है। इससे समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद जज ने आरोापी तस्कर शरीफ को 20 वर्ष का कारावास और दो लाख रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.