नागरिकता संशोधान कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली(उद ब्यूरो)। नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून  के िखलाफ दायर 59 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जवाब देने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी। बता दें कि बुधवार (18 दिसंबर) को मुख्य न्यायाधीश  एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के सामने कुल 59 याचिकाएं सूचीबद्ध थी, जिनमें याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के जयराम रमेश,   एआईएम आईएम के असदुद्दीन ओवैसी,  टीएमसी की महुआ मोइत्र, आरजेडी के मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल थे। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दािखल कर नागरिकता संशोधन कानून  को चुनौती दी थी।याचिका में नागरिकता संशोधन कानून  को असंवैधानिक बताते हुए रद्द्द करने की मांग की गई है। जयराम रमेश की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून   2019 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला ठहराते हुए रद्द्द घोषित करे।इसके अलावा कोर्ट घोषित करें कि यह कानून 1985 के असम समझौते के िखलाफ है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के सरबानंद सोनोवाल में दिये गए फैसले का भी उल्लंघन करता है इसलिए इसे रद्द किया जाए। जयराम रमेश की यह भी मांग है कि कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून   अंतरर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं।

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